सरकार ने कोविड१९ महामारी को आपदा घोषित किया

सरकार ने कोविड१९ महामारी को आपदा घोषित किया


इटावा । जिला मजिस्ट्रेट जे0 बी0 सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड१९ महामारी को आपदा घोषित कर दिया है इसलिए अब हर मेडिकल स्टोर अपने पास दवा खरीदने वाले की पूरी जानकारी रखें अन्यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 
                    उन्होंने बताया कि                                             राजस्व  अनुभाग-11    के शासनादेश संख्या 195/रा0-11 दि0 24 मार्च 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 की धारा (2) की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को ’’आपदा‘‘ घोषित किया गया है।
        उक्त के क्रम में (कोविड-19) के संक्रमण के फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 25 मार्च से 14 अपै्रल 2020 तक लाकडाउन घोषित किया गया है। संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा बुखार, खांसी, जुकाम, साँस लेने में तकलीफ की दवायें खरीदी जा रही है।
      अतः जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के समस्त मेडिकल विके्रताओ को निर्देशित किया है कि उपरोक्त मर्जो /तकलीफ की दवा लेने वालो का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर रजिस्टर में दर्ज करें और इसकी सूचना प्रतिदिन सायं तक  औषधि निरीक्षक को उपलब्ध कराये। उक्त आदेश का उल्लंघन उत्तर प्रदेष शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना 548/ पांच-2020 दि0 14.3.2020 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 188 के  अंतर्गत दण्डनीय होगा। औषधि निरीक्षक द्वारा दिनांकवार सूचनाओ को कार्यालय में संचित किया जायेगा। औषधि निरीक्षक  इटावा उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये अन्यथा उनके विरूद्ध दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।
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