जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई होगी--डीएम
इटावा। कोविड -19 महामारी के चलते लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालो के विरूद्ध तथा नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध सुसंगत धारााअेां में प्राथमिकी दर्ज कराकर प्रभावी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के आदेश जिलाधिकारी जे0बी0 सिंह ने समस्त उप जिलाधिकारियो, जिला पूर्ति अधिकारी एव अभिहित अधिकारी जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन इटावा को दिए हैं और कृत कार्यवाही से प्रतिदिन अवगत कराया जाये।
उन्होने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन गृह (गोपन) अनुभाग-3 द्वारा कोविड-19 की महामारी के चलते लाकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालो के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनिमय 1965 के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही करने तथा शासन को तत्काल कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देष दिये गये है। उक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होने बताया कि अब तक प्राप्त सुचना के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जनपद में कुल 03 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इसके अतिरिक्त Disster management act,Drug act, Epedemic act,Ipc आदि के अन्र्तगत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है।