महामारी के दौरान कोई भी भ्रामक प्रचार या समाचार प्रसारित न करें--एडीएम
इटावा।अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त नागरिकों व सम्मानित पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया है कि निषेधाज्ञा आदेश संख्या- 1116 /जे.एस.-धारा 144/ 2020 दिनांक 13.02.2020 द्वारा दिनांक 13.02.20:20 से 10.04.2020 तक जनपद सीमा अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है । उक्त निषेधाज्ञा में कोविड-19 के संबंध में त्रुटिपूर्ण, भ्रामक सूचना/ चेतावनी फैलाकर भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा महामारी अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक के अंतर्गत आईपीसी की धारा 188,269,270 में दंडनीय अपराध होगा ।
कोविड- 19 से जुड़ी हुई खबरों को आधिकारिक तौर पर पुष्टि किये बिना प्रसारित ओर प्रचारित करना गैर कानूनी प्रकिया का हिस्सा माना जायेगा । उक्त के सम्बंध मे प्रिंट/टीवी/मोबाइल एप्स और सोशल मीडिया से जुड़े समस्त पत्रकार बंधु व आमजन से अपील के है कि कोविड- 19 से जुड़ी हुई खबरों को आधिकारिक तौर पर पुष्टि किये बिना प्रसारित ओर प्रचारित न करें।
भ्रामक प्रचार एवं समाचार कोई भी प्रसारित नहीं करें- एडीएम